What is NRC, जाने क्या है? National Register of Citizens - भारतीय नागरिक सूचि
अगर आप NRC के बारे में नहीं जानते तो कोई बात नहीं आज हम आपको एनआरसी के बारे में विस्तार से बताएँगे ताकि आपको इसकी सही जानकारी हो सकें तो चलिए शुरू करते है | देश में आजकल NRC के बारे में जोरों से चर्चा हो रही है लेकिन क्या आप जानते है NRC की full form क्या है ? एनआरसी क्या होता है? NRC की क्या आवश्यकता होती है NRC का पूरा नाम और Hindi meaning क्या होता है । तो चलिए सुरु से शुरुआत करता हूं। तो सब से पहले मै अपलोगो को NRC का full form बताता हूं
NRC के मतलब
NRC ko अंग्रेज़ी में “National Register of Citizens” कहते है। जबकि NRC को हिंदी में “भारतीय नागरिक सूचि”कहा जाता है
NRC ko अंग्रेज़ी में “National Register of Citizens” कहते है। जबकि NRC को हिंदी में “भारतीय नागरिक सूचि”कहा जाता है
NRC क्या है?
NRC, सरकार द्वारा चलाया गया एक ऐसा गठन है जो देश के असम राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेश के लोगों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने का कार्य कर रही है अर्थात् NRC का मुख्य उद्देश्य भारत में अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान कर उन्हें वापस बांग्लादेश भेजना है |
NRC, सरकार द्वारा चलाया गया एक ऐसा गठन है जो देश के असम राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेश के लोगों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने का कार्य कर रही है अर्थात् NRC का मुख्य उद्देश्य भारत में अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान कर उन्हें वापस बांग्लादेश भेजना है |
परन्तु उचनियायालाई के आदेशा अनुसार अब NRC को पूरे भारत में लागू किया जा रहा है
एन. आर. सी लिस्ट में उन नगरीकों के नाम है जो 25 मार्च 1971 से पहले से भारत मै रह रहे है
एन. आर. सी लिस्ट में उन नगरीकों के नाम है जो 25 मार्च 1971 से पहले से भारत मै रह रहे है
who is INDIAN Citizens - कौन भारतीय नागरिक है कौन नहीं
आज देश का हर इंसान ये जन्ना चाहता है कि कौन है भारतीय नागरिक। कौन एन.आर.सी लिस्ट में सामिल है को नहीं। इस संबंध में मै संविधान के कुछ अंशों को बताता हूं। जिसे पढ़ कर आपकी चिंताएं काम हो जाएगी।
संविधान में भारतीय नागरिक को स्पष्ट तौर पर पारिभाषित किया गया है. संविधान का अनुच्छेद 5 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है और उसके मां-बाप दोनों या दोनों में से कोई एक भारत में जन्मा हो तो वो भारत का नागरिक होगा. भारत में संविधान लागू होने के 5 साल पहले यानी 1945 के पहले से रह रहा हर व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा.
अगर कोई भारत में नहीं भी जन्मा हो, लेकिन वो यहां रह रहा हो और उसके मां-बाप में से कोई एक भारत में पैदा हुए हों तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा. अगर कोई व्यक्ति यहां 5 साल तक रह चुका हो तो वो भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है.
आज देश का हर इंसान ये जन्ना चाहता है कि कौन है भारतीय नागरिक। कौन एन.आर.सी लिस्ट में सामिल है को नहीं। इस संबंध में मै संविधान के कुछ अंशों को बताता हूं। जिसे पढ़ कर आपकी चिंताएं काम हो जाएगी।
संविधान में भारतीय नागरिक को स्पष्ट तौर पर पारिभाषित किया गया है. संविधान का अनुच्छेद 5 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है और उसके मां-बाप दोनों या दोनों में से कोई एक भारत में जन्मा हो तो वो भारत का नागरिक होगा. भारत में संविधान लागू होने के 5 साल पहले यानी 1945 के पहले से रह रहा हर व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा.
अगर कोई भारत में नहीं भी जन्मा हो, लेकिन वो यहां रह रहा हो और उसके मां-बाप में से कोई एक भारत में पैदा हुए हों तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा. अगर कोई व्यक्ति यहां 5 साल तक रह चुका हो तो वो भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है.
संविधान के अनुच्छेदा अनुसार
अनुच्छेद 6
अनुच्छेद 6 के अनुसार पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता को पारिभाषित करता है. इसके मुताबिक 19 जुलाई 1949 से पहले पाकिस्तान से भारत आए लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे. इस तारीख के बाद पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता हासिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. दोनों परिस्थितियों में व्यक्ति के मां-बाप या दादा-दादी का भारतीय नागरिक होना जरूरी है.
अनुच्छेद 7
अनुच्छेद 7 के अनुसार पाकिस्तान जाकर वापस लौटने वाले लोगों के लिए है. इसके मुताबिक 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया, लेकिन लेकिन रिसेटेलमेंट परमिट के साथ तुरंत वापस लौट गया हो वो भी भारत की नागरिकता हासिल करने का पात्र है. ऐसे लोगों को 6 महीने तक यहां रहकर नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. ऐसे लोगों पर 19 जुलाई 1949 के बाद आए लोगों के लिए बने नियम लागू होंगे.
अनुच्छेद 8
अनुच्छेद 8 के अनुसार विदेशों में रह रहे भारतीयों की नागरिकता को लेकर है. इसके मुताबिक विदेश में पैदा हुए बच्चे को भी भारतीय नागरिक माना जाएगा अगर उसके मां-बाप या दादा-दादी में से से कोई एक भारतीय नागरिक हो. ऐसे बच्चे को नागरिकता हासिल करने के लिए भारतीय दूतावास से संपर्क कर पंजीकरण करवाना होगा.
अनुच्छेद 9
अनुच्छेद 9 के अनुसार भारत की एकल नागरिकता को लेकर है. इसके मुताबिक अगर कोई भारतीय नागरिक किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी.
अनुच्छेद 10
अनुच्छेद 10 के अनुसार नागरिकता को लेकर संसद को अधिकार देता है. इसके मुताबिक अनुच्छेद 5 से लेकर 9 तक के नियमों का पालन करने वाले भारतीय नागरिक होंगे. इसके अलावा केंद्र सरकार के पास नागरिकता को लेकर नियम बनाने का अधिकार होगा. सरकार नागरिकता को लेकर जो नियम बनाएगी उसके आधार पर किसी को नागरिकता दी जा सकेगी.
अनुच्छेद 11
अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार देता है. इस अनुच्छेद के मुताबिक किसी को नागरिकता देना या उसकी नागरिकता खत्म करने संबंधी कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद के पास है.
तो दोस्तो अब आप जान चुके है कि NRC क्या है।
अब बताते है की आपको NRC के लिए किन किन Documents की आश्यकता पर सकती है।
NRC में शामिल होने के लिए आपके पास होने चाहिए ये डाक्यूमेंट्स
NRC ke नियमो अनुसार अगर ये दस्तावेज आपके पास होंगे तो आप इस सूची में शामिल हो सकते हैं. अन्यथा आपका नाम इसमें शामिल नहीं हो सकेगा.
1:- राज्य के बाहर से जारी किया गया स्थायी निवास प्रमाणपत्र.
2:- बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी शिक्षण प्रमाणपत्र.
3:- सक्षम प्राधिकार की ओर से जारी किया गया जन्म प्रमाणपत्र.
4:- बैंक/डाक घर में खाता.
5:- सरकार या सरकारी उपक्रम के तहत सेवा या नियुक्ति को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज.
6:- किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी लाइसेंस/प्रमाणपत्र.
7:- जमीन के दस्तावेज जैसे- बैनामा, भूमि के मालिकाना हक का दस्तावेज.
8:- भारत सरकार की ओर से जारी पासपोर्ट.
9:- न्यायिक या राजस्व अदालत की सुनवाई से जुड़ा दस्तावेज.
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नोट - सारे सारे डॉक्युमेंट्स को अच्छी तरह जाच कर एक जगह जमा कर ले।
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कटुसत्य :- बिना सही डॉक्युमेंट्स वेरिफिकेशन कराए आपका नाम NRC में सामिल नहीं किया जाएगा
NRC ke नियमो अनुसार अगर ये दस्तावेज आपके पास होंगे तो आप इस सूची में शामिल हो सकते हैं. अन्यथा आपका नाम इसमें शामिल नहीं हो सकेगा.
1:- राज्य के बाहर से जारी किया गया स्थायी निवास प्रमाणपत्र.
2:- बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी शिक्षण प्रमाणपत्र.
3:- सक्षम प्राधिकार की ओर से जारी किया गया जन्म प्रमाणपत्र.
4:- बैंक/डाक घर में खाता.
5:- सरकार या सरकारी उपक्रम के तहत सेवा या नियुक्ति को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज.
6:- किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी लाइसेंस/प्रमाणपत्र.
7:- जमीन के दस्तावेज जैसे- बैनामा, भूमि के मालिकाना हक का दस्तावेज.
8:- भारत सरकार की ओर से जारी पासपोर्ट.
9:- न्यायिक या राजस्व अदालत की सुनवाई से जुड़ा दस्तावेज.
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नोट - सारे सारे डॉक्युमेंट्स को अच्छी तरह जाच कर एक जगह जमा कर ले।
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कटुसत्य :- बिना सही डॉक्युमेंट्स वेरिफिकेशन कराए आपका नाम NRC में सामिल नहीं किया जाएगा
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